खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सहायक निदेशक

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

1. प्रशासनिक संरचना (Administrative Structure)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय का प्रमुख सहायक निदेशक (Assistant Director of Food & Civil Supplies) होता है। कार्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यों एवं दस्तावेज़ों का रखरखाव प्रधान सहायक (HA) तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

चूँकि यह विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System — PDS) तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य देखता है, इसलिए सहायक निदेशक को इस कार्य में एक वरिष्ठ निरीक्षक (Senior Inspector), निरीक्षक (Inspector), उप-निरीक्षक (Sub-Inspectors) तथा विभिन्न सार्वजनिक वितरण केंद्रों (Public Distribution Centres — PDCs) में नियुक्त भंडारपालों (Store-Keepers) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वर्तमान में जिले में कुल आठ (8) सार्वजनिक वितरण केंद्र कार्यरत हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं:

  1. मोकोकचुंग मुख्यालय (Mokokchung HQ)

  2. कोबुलोंग सार्वजनिक वितरण केंद्र (Kobulong PDC)

  3. चुचुयिमलांग सार्वजनिक वितरण केंद्र (Chuchuyimlang PDC)

  4. चांगटोंग्या सार्वजनिक वितरण केंद्र (Changtongya PDC)

  5. तुली सार्वजनिक वितरण केंद्र (Tuli PDC)

  6. मंगकोलेम्बा सार्वजनिक वितरण केंद्र (Mangkolemba PDC), जिसमें मेरांगमेन ब्लॉक भी शामिल है।

  7. अलोंगकिमा सार्वजनिक वितरण केंद्र (Alongkima PDC)

  8. लोंगचेम सार्वजनिक वितरण केंद्र (Longchem PDC)

2. जिले में विभाग के उप-कार्यालय (Sub-Offices of the Department in the District)

जिला कार्यालय के अतिरिक्त विभाग का कोई अलग उप-कार्यालय नहीं है। हालाँकि, सभी सार्वजनिक वितरण केंद्रों के अपने-अपने प्रशासनिक केंद्रों में खाद्यान्न के भंडारण हेतु अलग-अलग गोदाम उपलब्ध हैं।

3. नागरिक अधिकार-पत्र (Citizen’s Charter)

विभाग द्वारा अभी तक कोई अलग नागरिक अधिकार-पत्र तैयार नहीं किया गया है। विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System — TPDS) तथा इससे संबंधित नियंत्रण आदेश के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act — NFSA, 2013) के प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्य करता है।

4. प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (Services Provided)

वर्तमान में विभाग के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती हैं:

  • चावल (Rice)

  • चीनी (Sugar)

  • सुपीरियर केरोसिन तेल (Superior Kerosene Oil — SKO)

5. कार्यान्वित योजनाएँ (Schemes Implemented)

(क) अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana — AAY)

इस योजना के अंतर्गत सभी अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्डधारकों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) प्राथमिकता प्राप्त परिवार योजना (Priority Household — PHH)

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

AAY एवं PHH दोनों श्रेणियों के अंतर्गत चावल अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। मूल विवरण के अनुसार, इसकी दर ₹3 प्रति किलोग्राम थी।

(ग) सुपीरियर केरोसिन तेल (Superior Kerosene Oil — SKO)

मूल विवरण के अनुसार, सभी राशन कार्डधारकों को प्रति माह 2 लीटर सुपीरियर केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी (PDS Sugar)

पहले भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लेवी चीनी (Levy Sugar) अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाती थी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए योजना के कवरेज की समीक्षा के बाद, मूल विवरण के अनुसार, AAY एवं PHH दोनों श्रेणियों के राशन कार्डधारकों को प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इसकी कीमत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार रखी गई थी।

6. वर्तमान राशन कार्डों की संख्या (Existing Ration Cards)

मूल विवरण में दी गई राशन कार्डों की संख्या निम्नलिखित है:

राशन कार्ड की श्रेणी

राशन कार्डों की संख्या

अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

5,500

प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH)

26,160

कुल राशन कार्ड

31,660

जिला प्रशासन का कंटेंट

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अंतिम बार अपडेट हुआ: 23.10.2026