
संपर्क जानकारी
| Sl. No. | Officer | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | जिला शिक्षा अधिकारी | 9612921462 |
| 2 | सहायक जिला शिक्षा अधिकारी | 9862865083 |
Email Id: deoednmkg@gmail.com
| Sl. No. | Officer |
|---|---|
| 1 | उप-मंडलीय शिक्षा अधिकारी, मोकोकचुंग |
| 2 | उप-मंडलीय शिक्षा अधिकारी, चांगटोंग्या |
| 3 | उप-मंडलीय शिक्षा अधिकारी, मंगकोलेम्बा |
नागरिक अधिकार-पत्र
विद्यालय शिक्षा विभाग के दो अधिनियम हैं:
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009।
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सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
संवैधानिक कानूनों एवं सेवा नियमों के अतिरिक्त, RTI और RTE अधिनियम विभाग के उचित संचालन को परिभाषित करते हैं तथा विभाग के विभिन्न स्तरों पर पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय को बढ़ावा देते हैं।
कार्यान्वित योजनाएँ
विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं को जिला स्तर पर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा लागू किया जाता है। सभी छात्रवृत्ति योजनाएँ, सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) तथा मध्याह्न भोजन योजना (MDM), जो केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं, जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
जिला शिक्षा कार्यालय भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिले के विद्यालयों की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं कानूनी गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए तथा जिला शिक्षा अधिकारी को संबोधित सभी आधिकारिक पत्र संबंधित विद्यालयों और सरकारी कर्मचारियों तक पहुँचाए जाते हैं।
विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत तथा निदेशालय को संबोधित प्रस्तावों एवं अन्य आधिकारिक आवेदन-पत्रों की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच की जाती है और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए निदेशालय को भेजा जाता है।
जिला शिक्षा कार्यालय का प्रमुख होने के नाते, जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन की निगरानी करता है और उसे सुनिश्चित करता है। उसे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले जिला कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार है।